मिनीमाता महतारी जतन योजना 2025: महिला निर्माण श्रमिकों को ₹20,000 की एकमुश्त सहायता

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए वर्ष 2010 में शुरू की गई मिनीमाता महतारी जतन योजना आज भी गर्भवती श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहारा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।
योजना प्रारंभ तिथि
- आवेदन 4 मार्च 2010 में शुरू की गई।
- यह योजना वर्तमान समय में सक्रिय है।
योजना का उद्देश्य
गर्भावस्था के दौरान पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे और उनका बच्चा सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें।
पात्रता मापदंड
- पति या पत्नी में से किसी एक का श्रमिक पंजीकरण आवश्यक।
- गर्भवती होने का सत्यापन एएनएम, मितानिन या चिकित्सक से अनिवार्य।
- सिर्फ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पत्नियाँ पात्र होंगी।
- सहायता अधिकतम दो प्रसवों के लिए दी जाएगी।
- पंजीकरण के 90 दिन बाद ही पात्रता मिलेगी।
लाभ
- प्रथम दो बच्चों की डिलीवरी पर ₹20,000 की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- मितानिन/चिकित्सक/एएनएम द्वारा प्रमाण पत्र या मातृ शिशु कार्ड
- निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
आवेदन प्रक्रिया
- निर्धारित फॉर्म में सभी दस्तावेज संलग्न करें।
- श्रम विभाग या श्रमिक मंडल कार्यालय में जमा करें।
- सत्यापन के बाद राशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: क्या योजना केवल गर्भवती महिला श्रमिकों के लिए है?
Ans: हाँ, यह योजना सिर्फ पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए है।
Q2: योजना का लाभ कितनी बार मिल सकता है?
Ans: अधिकतम दो बार, हर प्रसव पर एक बार।
Q3: आवेदन कहाँ करें?
Ans: निकटतम श्रमिक मंडल कार्यालय या श्रम विभाग में।
निष्कर्ष
मिनीमाता महतारी जतन योजना एक प्रभावशाली पहल है जो मातृत्व सुरक्षा सुनिश्चित करती है। पात्र महिलाएं समय रहते आवेदन करके इसका लाभ अवश्य लें।